Gurugram News: खाली प्लॉटों की सफाई न करने वालों पर होगी कार्रवाई , निगम वसूलेगा खर्च
नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को बनाए रखना है। आदेश के अनुसार, यदि कोई परिसर नियमित रूप से साफ-सुथरा नहीं पाया जाता है

Gurugram News: गुरुग्राम में खाली प्लॉट या परिसर के मालिक हैं और वह गंदगी से भरा है, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। अब अगर आपके खाली प्लॉट में कूड़ा-कर्कट या मलबा पाया गया, तो निगम उसकी सफाई करवाएगा और इसका पूरा खर्च आपसे ही वसूला जाएगा।
यह महत्वपूर्ण आदेश नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को बनाए रखना है। आदेश के अनुसार, यदि कोई परिसर नियमित रूप से साफ-सुथरा नहीं पाया जाता है, तो आयुक्त को यह अधिकार है कि वह उसे साफ करवाकर, होने वाला खर्च परिसर के मालिक या रहने वाले से कर के बकाया के रूप में वसूल करें।
इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, निगमायुक्त ने सभी संबंधित जोन के संयुक्त आयुक्तों को यह शक्ति प्रदान की है। उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी परिसर अस्वच्छ या गंदी स्थिति में न रहे। इस आदेश के तहत, संयुक्त आयुक्तों को शहर में हरियाली बढ़ाने और समग्र सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, और सभी संयुक्त आयुक्तों को हर पंद्रह दिन में अपने कार्यों और अनुपालन की एक विस्तृत रिपोर्ट निगमायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम गुरुग्राम को एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है, जो नागरिकों को भी अपने आसपास की साफ-सफाई के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगा।